कामरा ने ट्रांजिट अग्रिम जमानत के लिए मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसने उन्हें 7 अप्रैल तक राहत दी थी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार को स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की उस याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया

उन्होंने फरवरी में एक शो के दौरान महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को कथित रूप से बदनाम करने के लिए उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी।

राज्य सरकार और शिकायतकर्ता शिवसेना विधायक मुरजी पटेल को औपचारिक नोटिस जारी करते हुए

जस्टिस सारंग कोतवाल और एसएम मोदक की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 16 अप्रैल को तय की है।

यह देखते हुए कि कामरा को मद्रास हाईकोर्ट ने 17 अप्रैल तक पहले ही अग्रिम जमानत दे दी है,

पीठ ने कहा कि राहत समाप्त होने से पहले मामले को उठाया जाना चाहिए।

कामरा के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता नवरोज सीरवई ने मंगलवार को अदालत को सूचित किया कि उन्होंने इस मुद्दे पर राज्य को नोटिस दिया है।

दूसरी ओर, सरकारी वकील ने नोटिस का अध्ययन करने और अपना जवाब तैयार करने के लिए और समय मांगा।

अधिवक्ता सीरवई ने कहा, "अंतरिम संरक्षण बढ़ा दिया गया है।

अगर वे हलफनामा दाखिल करना चाहते हैं, तो उन्हें 16 अप्रैल से पहले इसे जमा करना होगा। मैं अनुरोध करता हूं कि उनकी शारीरिक उपस्थिति पर जोर न दिया जाए।

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