ऑनलाइन फ़्रॉड की शिकायत करने के लिए, इन बातों का ध्यान रखें:
– फ़्रॉड की
शिकायत करने के लिए, घटना से जुड़े सभी दस्तावेज़ और स्क्रीनशॉट जमा करें.
अगर आपके पास फ़्रॉड करने वाले व्यक्ति की कोई जानकारी है, तो उसे भी दें.
अगर फ़्रॉड की शिकायत बैंक, पुलिस, या दोनों को 7 दिनों के बाद दी जाती है, तो पैसे वापस नहीं हो सकते.
– राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें. इस नंबर पर कॉल करके, घटना की रिपोर्ट करें और ज़रूरी जानकारी दें.
– गृह मंत्रालय के साइबर पोर्टल cybercrime.gov.in पर जाकर लिखित में शिकायत करें.
सिटिज़न फ़ाइनेंशियल साइबर फ़्रॉड रिपोर्टिंग सिस्टम का इस्तेमाल करें.
यह प्लेटफ़ॉर्म, कई बैंकों, ई-कॉमर्स साइट्स, ई-वॉलेट्स, पेमेंट गेटवेज़, और दूसरे संस्थानों ने मिलकर बनाया है.
आपको सबसे पहले अपने साथ हुई ठगी की शिकायत हेल्पलाइन नंबर 1930 या 155260 पर करनी चाहिए.
इस हेल्पलाइन पर फोन करने के बाद वो आपसे आपकी लोकेशन और अन्य जानकारियां मांगते हैं
, जिसके बाद आपकी शिकायत दर्ज करके उस पर तुरंत कार्रवाई की जाती है.
ऐसे में इतने टाइम में आप तुरंत साइबर सेल में इसकी शिकायत करा सकते हैं. किसी तरह यह 30 मिनट का समय गुजर जाता है
तो ये पैसा कहीं का कहीं पहुंच जाता है और बैंकिंग सिस्टम से निकाल लिया जाता है. इसके बाद इसे ऑनलाइन हासिल करना मुश्किल हो जाता है
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